मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना : अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष पर 5 लाख रुपए की सहायता भी

जयपुर। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिय मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून, 2021 से सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में  1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रतिमाह एवं 2000 रुपए वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता राशि देय है। साथ ही इन बच्चों को शैक्षणिक/अन्य सहायता अन्तर्गत कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालय/छात्रावास/विद्यालय के माध्यम, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता से लाभ देय है। इसी प्रकार योजनान्तर्गत विधवा महिला को 1 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता के साथ ही 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देय है, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रतिमाह एवं 2000 रुपए वार्षिक देय हैं।

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